लाड़ली बहना योजना तीसरा चरण

लाड़ली बहना योजना के सभी चरणों की संपूर्ण जानकारी आपको यहां उपलब्ध कराई जाएगी। सभी प्रकार के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।

आवश्यक दस्तावेज़:-

(1)समग्र परिवार / सदस्य आई.डी.समग्र पोर्टल द्वारा जारी परिवार आईडी अथवा सदस्य आईडी

(2)आधार कार्ड

(3) मोबाइल नंबर जो समग्र पोर्टल पर जुड़ा हो

ये जरूर होना चाहिए:-

(1)आधार समग्र e-KYCसमग्र पोर्टल पर आधार के डाटा का ओटीपी या बायोमेट्रिक के माध्यम से मिलान | e-KYC न होने की स्थिति मे आवेदन प्राप्त नहीं किया जायगा |

(2)व्यक्तिगत बैंक खातामहिला का स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है | संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा |

(3)बैंक खाता आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रियमहिला के स्वयं के बैंक खाते मे आधार लिंक एवं

(4) उम्र 23 से 60 वर्ष

लाड़ली बहना योजना तीसरा चरण 25 सितंबर से शुरू हो गया है। इसलिए जो महिलाएं अब तक आवेदन नहीं कर पाईं थीं वे आवेदन जरूर करें।

HelpLine No. 0755 2700800

आवेदन करने की प्रक्रिया – योजना हेतु आवेदन पोर्टल/ मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इस हेतु निम्‍नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है

  • ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदिकाओं के द्वारा पूर्व से ही ”आवेदन हेतु आवश्‍यक जानकारी का प्रपत्र” भरने की सुविधा होगी। उक्त प्रपत्र कैम्प/ ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय/ आंगनवाडी केन्द्र में उपलब्ध होंगे।
  • उक्‍त भरे प्रपत्र की प्रविष्टी कैम्प/ वार्ड/ ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय में नियत कैम्‍प प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जायेगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज प्रत्येक आवेदन की प्रिंटेड पावती दी जावेगी। यह पावती एसएमएस/ व्हाटसअप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। उक्त प्रक्रिया में आंगनवाडी कार्यकर्ता सहयोग करेंगी।
  • आवेदन पत्र भरने की सम्‍पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी।
  • आवेदक महिला को स्वयं उपरोक्त स्थलों पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उसका लाइव फोटो ली जा सके एवं ई केवायसी किया जा सके। इस हेतु महिला को निम्नानुसार जानकारी लेकर आना आवश्यक होगा
    • परिवार की समग्र आई डी दस्‍तावेज
    • स्वयं की समग्र आई डी दस्‍तावेज
    • स्वयं का आधार कार्ड
  • अनंतिम सूची का प्रकाशन – आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्‍चात् आवेदकों की अनंतिम सूची, पोर्टल/ ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर के सूचना पटल पर भी चस्‍पा किया जाएगे।
  • आपत्तियों को प्राप्त किया जाना –प्रदर्शित अनंतिम सूची पर 15 दिवस तक आपत्तियॉ पोर्टल/ऐप के माध्‍यम से प्राप्‍त की जायेगी। इसके अतिरिक्‍त पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी को लिखित अथवा सीएम हेल्‍पलाईन 181 के माध्‍यम से भी आपत्ति दी जा सकेगी। प्राप्‍त आपत्तियों को पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी द्वारा पोर्टल/ ऐप पर दर्ज किया जाएगे। जो आपत्तियॉ लिखित (ऑफलाइन) प्राप्‍त हुयी हैं उनके सम्‍बंध में अग्रिम कार्यवाही पंजी में संधारित की जाकर ऑनलाइन अपलोड की जायेगी।

उद्देश्य:-

प्रदेश में महिलाओं एवं बच्‍चों के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा उनके आर्थिक स्वावलम्बन हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त के सन्दर्भ में प्रदेश में महिलाओं के सर्वागीण विकास हेतु निम्नानुसार संकेतांकों को दृष्टिगत रखना आवश्यक है ।

(1)महिलाओं के स्वावलम्बन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाये रखना

(2)महिलाओं को आर्थिक रूप अधिक स्‍वावलम्‍बी बनाना

(3)परिवार स्तर पर निर्णय लिये जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना

नोट:-लाड़ली बहना योजना में अभी 1250/- ₹ प्रति माह कर दिए गए हैं जिन्हें बढ़ाकर 3000/-₹ प्रति माह तक किया जाएगा।

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